लखीमपुर खीरी। मैगलगंज क्षेत्र के रहने वाले एक मेडिकल व्यापारी ने सीएचसी अधीक्षक पर आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उसका मेडिकल स्टोर है, उसके पीछे क्लीनिक है। दोनों के कागज वैध होने के बाद भी करीब पांच माह पहले सीएचसी अधीक्षक ने उसका मेडिकल स्टोर व क्लीनिक सील कर दिया। तब से वह दर्जनों बार सीएमओ कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
डीएम को दिए प्रार्थना पत्र में मैगलगंज क्षेत्र के मो. वसीम ने बताया कि कस्बे में मजीद मेडिकल स्टोर के नाम से उनका मेडिकल स्टोर है। लाइसेंस की वैधता 25 जून 2027 तक है। वहीं इसी मेडिकल के पीछे मजीद मेमोरियल क्लीनिक भी है। इसकी वैधता 31 मार्च 2025 तक थी।
बताया कि सीएचसी अधीक्षक पसगवां ने 21 फरवरी 2025 को उसका मेडिकल व क्लीनिक सील कर दिया। कार्रवाई करते समय उसने पूरे प्रपत्र सीएचसी अधीक्षक को दिखाए, लेकिन वह कार्यालय में सारे कागज दिखाने की बात कहकर चले गए। तब से पीड़ित दर्जनों बार सीएमओ कार्यालय आकर अपनी गुहार लगा चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। क्लीनिक व मेडिकल स्टोर बंद होने से उसका व उसके परिवार के लिए रोजी-रोटी का संकट बढ़ गया है।
मेडिकल स्टोर स्वामी को पहले नोटिस दिया गया था। इसके बाद मानक पूरे न होने पर ही मेडिकल व क्लीनिक को सील किया गया है। -डॉ. अश्वनी कुमार, सीएचसी अधीक्षक, पसगवां