लखीमपुर खीरी। किशोरी से छेड़खानी के मामले में अपर जिला जज रामलाल की अदालत ने आरोपी को चार वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया कि थाना ईसानगर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी 28 मई 2015 की शाम 8:00 बजे गांव में ही चल रही भागवत का प्रसाद लेने जा रही थी।
तभी गांव मुखलिसपुर का रहने वाले रामप्रसाद ने किशोरी से छेड़खानी की। 29 मई 2015 को थाना ईसानगर में दर्ज नामजद रिपोर्ट में यह बात सामने आई की आरोपी पहले भी इसी तरह की कई घटनाओं में शामिल रहा है। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद आरोपी रामप्रसाद वर्मा को किशोरी से छेड़खानी करने और बंधक बनाने के मामले में दोषी सिद्ध पाया। उसे चार वर्ष के कठोर कारावास और 10000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। संवाद