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लखीमपुर हिंसा: हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

Tue, 18 Jan 2022 05:21 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

बीते तीन अक्तूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। वह केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का पुत्र है। आशीष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी बहस करेंगे।
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आशीष मिश्र - फोटो : अमर उजाला-फाइल फोटो
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विस्तार
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लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से पहुंचे महाधिवक्ता पीके शाही ने आरोपी मिश्रा को जमानत का विरोध किया है। न्यायालय ने मामले की पूरी केस डायरी राज्य सरकार के अधिवक्ता से तलब की है।

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आरोपी आशीष मिश्र के वकील ने न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ के समक्ष विस्तार से दलीलें पेश कीं।

इससे पहले 11 जनवरी को न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आरोपी के वकील के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 18 जनवरी को सुनिश्चित की थी।

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मुख्य आरोपी है आशीष मिश्र

बीते तीन अक्तूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। वह केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का पुत्र है। गौरतलब है कि आरोपी की जमानत पहले ही सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।
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