इस तरह मिलेगी छूट
1. एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की पूरी मूल धनराशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक विलंब अधिभार यानि सरचार्ज माफ होगा। जबकि 12 किस्तों में जमा करने पर सरचार्ज 90 फीसदी माफ होगा।
2. एक किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं को पूरा भुगतान करने पर 90 प्रतिशत, तीन किस्तों में जमा करने पर 80 फीसदी और छह किस्तों में जमा करने पर 70 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा।
3. तीन किलोवाट तक के कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को पूरा भुगतान करने पर 80 प्रतिशत, तीन किस्त पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
4. तीन किलोवाट से अधिक के कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज पर 60 प्रतिशत और तीन किस्त में देने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
विद्युत वितरण खंड प्रथम व द्वितीय के बकायेदार उपभोक्ताओं की संख्या करीब साढ़े तीन लाख है। जिन पर 762 करोड़ की धनराशि बकाया है। शासन उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिए ओटीएस योजना शुरू की है। उपभोक्ता सुविधा अनुसार योजना का लाभ उठाकर बकाया बिल आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं।- रामसबद, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम लखीमपुर