फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lakhimpur Kheri News: वन अधिनियम की संशोधित धाराओं के बारे में दी जानकारी

विज्ञापन
दुधवा में आयोजित बैठक में शामिल वन अ​धिकारी व कर्मचारी। स्रोत डीटीआर
विज्ञापन
पलियाकलां। दुधवा नेशनल पार्क के पर्यटन परिसर में वन अधिकारियों की वन्यजीव अपराध रोकथाम प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें वन अधिवक्ताओं ने वन विभाग की संशोधित धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही अपराध पंजीकृत करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया।
विज्ञापन


दुधवा पर्यटन परिसर में आयोजित कार्यशाला में लखीमपुर से आए वन अधिवक्ता राकेश श्रीवास्तव व संजय राय ने कानून से जुड़ी जानकारियां वनाधिकारियों को दीं। इसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधित धाराओं के बारे में बताने के साथ ही वन अपराध पंजीकृत करने के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारियां दीं।
बताया कि संशोधित धाराओं का सभी अध्ययन करें और उनको अमल में लाते हुए वन अपराधों में पकड़े गए आरोपियों पर इसका इस्तेमाल करें। कार्यशाला में दुधवा वाॅर्डेन महावीर सिंह, बेलरायां वाॅर्डेन प्रदीप कुमार पांडेय, रेंजर वजीर हसन, क्षेत्रपाल सिंह, प्रशांत कुमार प्रियदर्शी, रितेश पटेल, नवीन दिवाकर, सुरेंद्र कुमार समेत अन्य रेंजों के रेंजर व अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें