फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सड़क पर लगाया मलबा तो  पड़ेगा 50 हजार का जुर्माना

Mon, 21 Nov 2016 10:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
विज्ञापन
मिट्टी - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन
राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण ने जारी किया आदेश
विज्ञापन

कूड़ा डालने और जलाने पर होगा पांच हजार का दंड
 रोड पर मलबा और भवन निर्माण सामग्री लगाने वालों के अलावा सड़क पर कूड़ा डालने और जलाने वालों की अब खैर नहीं। ऐसा करते पाए जाने वालों से पांच हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऐसा करने वालों के खिलाफ पालिका को जुर्माना वसूलने के आदेश किए हैं।
विज्ञापन

अगर आप की आदत सड़क पर कूड़ा डालने और फिर इसे जला देने की है तो अब इसे छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि आप की यह आदत आपकों आर्थिक परेशानी में डाल दे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण (एनजीटी) ने नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को ऐसा करने वालों के साथ ही रोड पर मकान का मलबा लगाने तथा भवन निर्माण सामग्री लगाने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने और इन पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। एनजीटी के निर्देशानुसार सड़क पर कूड़ा डालने और जलाने वालों पर पांच हजार, मलबा और भवन निर्माण सामग्री लगाने वालों  पर पचास हजार रुपये का जुर्माना डाला जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अवनींद्र कुमार का कहना है कि जो लोग मकान का मलबा एवं भवन निर्माण सामग्री सड़कों पर लगा रहे है वह तुरंत इसे हटा लें। निरीक्षण के दौरान यदि रोड पर ऐसा कुछ पाया गया तो जुर्माना वसूल किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए शहर में अभियान चलाया जाएगा। 
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें