लखीमपुर। पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में दोष सिद्ध होने पर एडीजे अनिल कुमार राना ने हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मैगलगंज थाना क्षेत्र के लिधियाई गांव निवासी राजीव कुमार ने अपनी बहन रीता की शादी पसगवां थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर रामदास निवासी राजवीर के साथ वर्ष 2014 में की थी। पति से अनबन होने के कारण रीता मायके चली आई थी। दो जनवरी, 2018 को राजवीर अपनी ससुराल ग्राम लिधियाई आया तो बहनोई का स्वागत करने के बाद राजीव अपनी पत्नी पूजा मिश्र और बच्चों को लेकर मैगलगंज में मेला देखने चला गया।
घर पर बहन रीता और राजवीर अकेले थे। राजीव जब मेले से लौटकर आए तो बहन और बहनोई को रक्तरंजित हाल में पाया। बहन रीता ने बताया कि उसके पति राजवीर ने झगड़ा शुरू करते हुए उसे चाकू मार दिया। बाद में तुम्हें फंसाने के लिए खुद को भी चाकू मार लिया।
राजीव दोनों को खखरा के सरकारी अस्पताल ले आए। यहां डॉक्टर ने रीता को मृत घोषित कर दिया और राजवीर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
तीसरे दिन पांच जनवरी, 2018 को पुलिस ने राजवीर को चाकू के साथ हिरासत में लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान राजीव, पूजा मिश्र, रानी, सुनील वर्मा, सचेंद्र त्रिपाठी, ओम प्रकाश, अजीत कुमार, एसडीएम दिनेश कुमार, इंस्पेक्टर घनश्याम राम, डॉ. जय नारायण सिंह, उप निरीक्षक विनोद यादव और रणजीत सिंह यादव के बयान दर्ज कराए गए थे।
बृहस्पतिवार को एडीजे अनिल कुमार राना ने अपना फैसला सुनते हुए राजवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर दस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।