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अच्छी खबर : 43 प्रकार की सेवाओं के लिए 20 रुपये तय किया गया है शुल्क

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1165 ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर
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15 दिन के अंदर मिलेगा जन्म, मृत्यु का प्रमाण पत्र
लखीमपुर खीरी। ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा, जिससे लोगों के कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएंगे। चार्टर के अनुसार जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल को आवेदन करने की तिथि से 15 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। चार्टर में कुल 43 प्रकार की सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
डीपीआरओ सौम्य शील सिंह ने बताया कि मनरेगा जॉबकार्ड बनवाने के लिए कोई व्यक्ति आवेदन करता है, तो उसे 15 दिन के अंदर निशुल्क जॉबकार्ड जारी किया जाएगा। मनरेगा में काम के लिए आवेदन करने पर 15 दिन के अंदर निस्तारण कराया जाएगा। लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाएं मुहैया कराने के आवेदन करे सात दिन के अंदर निस्तारित किया जाएगा।
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सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति, शौचालय एवं वर्षा जल संचयन की व्यवस्था/ निर्माण के लिए प्राप्त आवेदन को 30 दिन में निस्तारित किया जाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, नालियों, बाजारों, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों की सफाई के लिए आवेदन करने पर 30 दिन के अंदर सफाई करानी होगी। कोविड किट्स के लिए आवेदन करने के तीन दिन के अंदर उपलब्धता कराई जाएगी। पानी की पाइप लाइन का रिसाव मरम्मत का कार्य सात दिन में कराना होगा। यदि ग्राम पंचायत में कोई हैंडपंप खराब है, तो उसे आवेदन के सात दिन के अंदर ठीक कराया जाएगा। इन सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।
बीडीओ और एडीओ को बनाया जवाबदेह
सिटीजन चार्टर की सेवाओं के लिए बीडीओ और एडीओ पंचायत को जवाबदेह बनाया गया है। ग्राम स्तरीय शोधन स्थल तक घरों से अपशिष्ट का परिवहन और कंपोस्ट केंद्र का प्रबंधन के लिए आवेदन करने पर 20 रुपये शुल्क देना होगा और 15 दिन में समस्या का निस्तारण किया जाएगा।
नियमित जलापूर्ति, पानी की गुणवत्ता, पशुओं के पेयजल की व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का निशुल्क सात दिन में समाधान कराने की बाध्यता रहेगी।
स्वच्छता से संबंधित जैसे नाले के ऊपर बहते पानी, सड़क पर पानी के जमा होने की शिकायत तीन दिन में निस्तारित की जाएगी। सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत सात दिन के अंदर कराई जाएगी। सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने के लिए 20 रुपये प्रतिमाह शुल्क देना होगा।
अपशिष्ट निपटान के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था सात दिन में करानी होगी। बाजारों में स्वच्छता संबंधी मुद्दे तीन दिन में निपटाए जाएंगे। खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायत को निशुल्क 30 दिन के अंदर निस्तारित कराया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए आवेदन होने पर 30 दिन के अंदर बैठक करानी होगी। श्मशान घाट/कब्रिस्तान भूमि के रखरखाव, खेल मैदान व सार्वजनिक उद्यान, जिम का रखरखाव का निस्तारण 30 दिन में किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के मामले का सात दिन में निस्तारण करना होगा।
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ग्राम पंचायतों में 15 अगस्त 2021 को सिटीजन चार्टर प्रकाशित कराया जाएगा, जिसके बाद जनसामान्य को चार्टर के अनुसार सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीणों की समस्याओं/ शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निस्तारण हो सकेगा।
- सौम्य शील सिंह, डीपीआरओ
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