लखीमपुर खीरी। स्वच्छ भारत मिशन एसएलडब्ल्यूएम के कार्यों को कराने के लिए 1.35 लाख और केंद्रीय वित्त आयोग में 6.75 लाख रुपये की राशि खाते में उपलब्ध है। इसके बावजूद गांव वासी व छात्र-छात्राओं को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जलभराव की वजह से गांव वासियों के साथ ही छात्र-छात्राओं को कठिनाई का सामना करना पड़ा है। डीएम ने संबंधित प्रधान सुशील कुमार को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया।
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने 21 अगस्त को फूलबेहड़ ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तेंदुआ प्रथम का निरीक्षण किया था। गांव में काफी जलभराव होने की वजह से लोग मुश्किल में थे। खंड विकास अधिकारी की ओर से पूर्व में निर्देश जारी किए जा चुके थे। बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 (तेरह) (क) में ग्रामों की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौका घाटों का निर्माण व अनुरक्षण करने का दायित्व ग्राम पंचायतों का है।
प्रधान, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं। अपने कर्तव्यों के पालन में लगातार असफल हैं। एक सप्ताह में साक्ष्यों सहित स्पष्ट करें कि क्यों न उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम आपके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर उक्त धारा में कार्रवाई की जाए।