लखीमपुर खीरी। गोला में कांजी हाउस के नाम दर्ज भूमि पर धोखाधड़ी कर दुकान बनाने के मामले में जिला पंचायत के पूर्व एएमए समेत जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष व पूर्व ईओ को कोर्ट ने 15 जुलाई को तलब किया है। धोखाधड़ी का ये मामला एसीजेएम प्रदीप कुमार कुशवाहा की कोर्ट में विचाराधीन है।
अधिवक्ता ने बताया कि साल 2024 में सीजेएम न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पूर्व जिपं अध्यक्ष सुमन नरेंद्र सिंह, पूर्व नगर पालिका मीनाक्षी अग्रवाल, पूर्व एएमए अशोक कुमार सिंह और पूर्व ईओ आरआर अंबेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए याचिका की थी, जिसे न्यायालय ने परिवाद के रूप में दर्ज किया।
मुकदमे में यह आरोप लगाया गया कि तहसील के राजस्व अभिलेखों में ग्राम गोला नान जेड, मुहाल मथुरा नगर की गाटा संख्या 411 मि. .065 एकड़ भूमि कांजी हाउस के नाम पर दर्ज है। विपक्षियों ने जालसाजी कर फर्जी कूट रचित खतौनी के आधार पर उस भूमि पर अवैध मार्केट बनाने का जाली नक्शा पास कर दुकानें बना दीं।
यह भूमि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनादेश से गो संरक्षण केंद्र के रूप में नामांकित किए जाने के लिए आदेशित है। सीजेएम ने मुकदमे को एसीजीएम कोर्ट नंबर दो, प्रदीप कुमार कुशवाहा की अदालत में स्थानांतरित किया था।