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जिला निर्वाचन संबंधी सूचना जारी

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डेमो - फोटो : डेमो
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1876 वकील करेंगे 14 पदों के लिए मतदान
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लखीमपुर खीरी। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए चुनाव अधिसूचना जारी की गई है।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह और महामंत्री अजय कुमार पांडे ने शनिवार को चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राम नारायण त्रिवेदी के नेतृत्व में 30 सदस्यों वाली चुनाव कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला ने कहा कि कार्यकारिणी चुनाव के लिए दावेदारों को अधिवक्ता संघ चिकित्सा सहायता समिति और जिला अधिवक्ता संघ पुस्तकालय से नो ड्यूज प्रमाणपत्र नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना होगा। इसलिए सभी प्रत्याशियों को पुस्तकालय में पुस्तकें जमा करनी होगी और चिकित्सा सहायता आपातकालीन निधि से ली गई धनराशि वापस जमा करनी होगी।
जिला अधिवक्ता संघ के महामंत्री अजय कुमार पांडे ने बताया बकाएदार सदस्यों और डिफाल्टर की सूची अलग करने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। जिसमें साधारण सभा के 1719 वकील और आजीवन सदस्य ग्रुप में 157 अधिवक्ताओं को मताधिकार दिया गया है। इस तरह 1876 वकील 14 पदों के लिए लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए एक-एक पद और संयुक्त मंत्री, गवर्निंग काउंसिल वरिष्ठ गवर्निंग काउंसिल कनिष्ठ पद के लिए तीन पद पर प्रत्याशी निर्वाचित होंगे।
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नामांकन आज से
जिला अधिवक्ता संघ के लिए नए कार्यकारिणी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शनिवार से प्रारंभ हो रही है विभिन्न पदों के लिए दावेदारी करने वाले प्रत्याशी नामांकन पत्र जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय से सुबह 10:00 बजे से खरीद सकेंगे।
मतदान 15 जनवरी को, 16 को होगी मतगणना
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार एक जनवरी से तीन जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। चार जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी पांच जनवरी को होगी। इसके बाद अध्यक्ष, महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए सार्वजनिक मंच उपलब्ध कराने के बाद 15 जनवरी को जिला अधिवक्ता संघ सभागार में मतदान होगा। वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। उसी दिन नई कार्यकारिणी का परिणाम घोषित किया जाएगा।
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प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर लगाने पर रोक
जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए आदर्श आचार चुनाव संहिता की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी राम नरायन त्रिवेदी ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी जिला अधिवक्ता संघ परिसर में अपने प्रचार के लिए नाम का बैनर पोस्टर स्टिकर, बिल नहीं वितरित करेगा, ना ही मतदाता सदस्यों को प्रभावित करने के लिए किसी तरह का प्रलोभन नहीं देगा।
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