लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड क्रॉस केस मामले में गवाह के रूप में तलब करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से दी गई अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। अदालत ने आदेश के लिए सात मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौड़ की ओर से एडीजे देवेंद्रनाथ सिंह की अदालत में दी गवाह तलबी की अर्जी पर बहस की गई। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा, कि इस स्तर पर गवाह के रूप में चार्जशीट की सूची से अलग व्यक्ति को गवाह के रूप में तलब किए जाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि अभी चार्ज शीट की सूची वाले गवाह पूरे नहीं पेश हुए हैं। अदालत ने बहस सुनने के बाद सात मार्च की तारीख मुकर्रर की है। संवाद