एक परिवार की दो पुत्रियों को मिल सकेगा लाभ
वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग तथा समाजवादी पेंशन वालों को नहीं देना होगा आय प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि 10 से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है, जिसमें पात्रता के लिए आय सीमा संशोधित की गई है। शहरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये अधिकतम आय वाले परिवार योजना में पात्र होंगे।
पिछले तीन वर्षों से ठप चल रही शादी अनुदान योजना में कई संशोधन किए गए हैं। मसलन वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा, विकलांग तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। निराश्रित विधवा और विकलांग को योजना में विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। एक ही परिवार की दो पुत्रियों को शादी अनुदान दिया जा सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा, जिसके लिए विभाग की वेबसाइट एसडब्ल्यूडी.यूपी.एनआईसी.इन पर लागिन कर फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा लोकवाणी या साइबर कैफे पर भी फार्म भरा जा सकेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक करना अनिवार्य होगा। डीएम की अध्यक्षता में गठित स्वीकृति समिति ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार कर स्वीकार करेगी।