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बवाल करने वालों पर कसा कानूनी शिकंजा

Mon, 06 Mar 2017 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
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cerfew - फोटो : amar ujala
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आगजनी, तोड़फोड़ और बलवा करने की धाराएं बढ़ी
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शांतिभंग की आशंका में मिली जमानत
वीडियो वायरल होने के बाद शहर को बलवे और दंगे की आग में झोंकने के मामले में आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पहले इन आरोपियों को शांति भंग के प्रयास के मामले में चालान किया गया था। बाद में शहर में दो जगह हुई तोड़फोड़ और आगजनी के बाद पुलिस ने नया मुकदमा कायम किया था। कोतवाली पुलिस की रिमांड याचना पर सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने तीन आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया है। 
मालूम हो कि शहर में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को भड़काने में भाजपा नेता विनोद गुप्ता सहित दर्जनों आरोपी प्रकाश में आए थे। पुलिस ने आननफानन में आरोपी विनोद गुप्ता, मनीष अरोड़ा और सचिन श्रीवास्तव सहित कई आरोपियों का शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर चालान किया था। एसडीएम सैमुअल पाल ने हालांकि जमानती अपराध होने के कारण इन आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन मामले की गंभीरता और मौके की नजाकत को देखते हुए जमानतदारों की संपत्ति और पहचान का सत्यापन कराने का आदेश दिया था। लिहाजा जमानत मिल जाने के बावजूद इन आरोपियों की रिहाई नहीं हो सकी थी। इस बीच आरोपियों की ओर से पैरवी करते हुए परिवार वालों ने थाने और तहसील से सत्यापन कराकर लाए कागज एसडीएम कोर्ट में सोमवार को दाखिल किया। इधर, पुलिस पहले ही होमवर्क कर चुकी थी, लिहाजा दंगा तोड़फोड़ और बवाल करने के मामले में दर्ज हुए नए मुकदमे में भी इन आरोपियों की संलिप्तता बताकर कोतवाली पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में अरजी देकर विनोद गुप्ता, मनीष अरोड़ा, सचिन श्रीवास्तव को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का अनुरोध किया था। पुलिस रिपोर्ट और विवेचक की आख्या मिलने के बाद सीजेएम डा.दीनानाथ ने तीनों आरोपियों को संगीन धाराओं में न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया। इधर सोमवार को परिजनों के सत्यापन कागजात मिलने के बाद जब एसडीएम कोर्ट ने तीनों के रिहाई आदेश दिए, लेकिन नए मुकदमे में रिमांड हो जाने के कारण आरोपियों को रिहाई नहीं मिल सकी।
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गोलीकांड मामले में एक और तहरीर
लखीमपुर खीरी। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला वीडियो वायरल होने के दौरान चली गोली से दो लोग घायल हुए थे। मामले में एक अन्य व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज करते हुए शोरूम मालिक नसीम को गिरफ्तार किया था। हालांकि पुलिस ने उस समय उन पर शांति भंग की ही कार्रवाई की थी, लेकिन सोमवार को नसीम पर हत्या के प्रयास की भी कार्रवाई कर दी। इधर सोमवार को घायल दलित रवि के पिता ने रेमंड शोरूम पर मौजूद नसीम और सलीम पर गोली मारकर घायल करने का आरोप लगाते हुए सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही दलित एक्ट की धाराएं भी लगाने की मांग की है।
बतादें कि वीडियो वायरल होने को लेकर दो मार्च को शहर में बवाल हो गया था। इस दौरान थरवरनगंज स्थित रेमंड शोरूम के पास राजापुर बाड़ियान निवासी दलित रवि और बलदेवनगर निवासी सचिन गुप्ता गोली लगने से घायल हो गए थे, जबकि लखनऊ के जानकीपुरम निवासी अमित कुमार मिश्रा को पीटकर घायल कर दिया गया था। पुलिस ने घायल अमित कुमार मिश्रा की ओर से रेमंड शोरूम के मलिक नसीम और सात-आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। हालांकि नसीम को पुलिस ने महज शांति भंग में ही चालान किया था, लेकिन जांच के बाद सोमवार को नसीम पर इन सभी धाराओं में भी वारंट तामील करा दिया। उधर सोमवार को घायल रवि के पिता प्रेम सदर कोतवाली पहुंचे और उन्होंने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में कहा गया है कि दो मार्च की शाम अपने पुत्र रवि और राहुल के साथ जूता खरीदने गया था। रेमंड शोरूम के पास दोनों पुत्र भीड़ देखकर रुक गए। इसी बीच शोरूम के दो मंजिल से नसीम और सलीम नाम के व्यक्ति ने गोली चला दी, जिससे उसका पुत्र रवि घायल हो गया। इलाज कराने के कारण वह तहरीर पांचवें दिन दे पाए। उन्होंने दलित एक्ट की धाराएं भी लगाने की गुहार लगाई है। उधर इस बाबत सदर कोतवाल दीपक शुक्ल ने बताया कि उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है। इस प्रकरण की पहले से ही एफआईआर दर्ज है। यदि तहरीर आती है तो अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। अधिकारियों के निर्देश के बाद ही इस पर विचार होगा।

शोरूम मालिक पर जानलेवा हमले का वारंट तामील
लखीमपुर खीरी। शहर में वीडियो वायरल होने के  बाद उपजे तनाव और बवाल के बीच कई युवकों को गोली बारी कर घायल कर दिया गया था। गंभीर रूप से जख्मी एक युवक लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। पीड़ित ने जानलेवा हमले के मामले में शोरूम के स्वामी सहित कई लोगों को नामजद किया था। इस मामले में हमलावर नसीम का शांतिभंग की आाशंका के तहत एसडीएम कोर्ट में चालान किया था। 
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शनिवार को कोतवाली पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी नसीम को शांति भंग की आशंका के तहत एसडीएम कोर्ट में चालान भेजा था। तय रणनीति के तहत कोतवाली पुलिस ने सोमवार को नसीम के खिलाफ जानलेवा हमले के मामले में भी कार्रवाई कर दी। पुलिस की आख्या और रिमांड दस्तावेज शामिल होने के बाद सीजेएम डॉ.दीनानाथ ने आरोपी नसीम को चौदह दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया है।
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