बेलरायां स्थित विशेष फर्र्टिलाइजर के यहां से भरा गया एनपीके का नमूना जांच में फेल हो गया। निर्धारित पोषक तत्वोें की मात्रा के सापेक्ष रिपोर्ट अतिन्यून आने पर जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह ने डीएम की अनुमति पर फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अलावा एक खाद व्यापारी द्वारा निलंबन अवधि में नोटिस का जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त किया गया है।
बता दें कि सात जनवरी 2015 को एसडीएम निघासन ने बेलरायां में विशेष फर्टिलाइजर का निरीक्षण किया था, जिसमें रिकार्ड रजिस्टर आदि नहीं मिले थे। इस पर एसडीएम ने दुकान सीज कर दी थी। आठ जनवरी को जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह ने एनपीके (12:24:12) खाद का नमूना लेते हुए दूसरे दिन लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की थी। करीब डेढ़ माह बाद नमूने की जांच रिपोर्र्ट चौकानें वाली आई, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा मानक 12 के सापेक्ष अतिन्यून 2.8 प्रतिशत निकली है। इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी गई, जिस पर उन्होंने फर्म के प्रोपाइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह ने फर्म के प्रोपाइटर विशेष कुमार के खिलाफ सिंगाही थाने में तहरीर दी, जहां पुलिस ने प्रोपराइटर के विरुद्ध धारा 3/7 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इसके अलावा बेहजम स्थित गौतम खाद भंडार का लाइसेंस निरस्त किया गया हैै। जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि खाद भंडार से एनपीके और डीएपी खाद के नमूने लिए गए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट में दोनों ही नमूने अधोमानक पाए गए हैं। पहले निलंबन की कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन तय समय में जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।