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प्रधान समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज    

Fri, 05 May 2017 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ लख्ाीमपुर ख्ाीरी
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बीडीओ पसगवां ने दर्ज कराई रिपोर्ट       
विधवा महिलाओं के पति की जगह दर्ज किए गए उनके पुत्रों के नाम      


पसगवां विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रतनपुर में धोखाधड़ी करके अपात्र महिलाओं को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिए जाने के मामले में पुलिस ने बीडीओ की तहरीर पर प्रधान  सहित चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।             
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पुलिस के अनुसार वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत रतनपुर में उषा देवी पत्नी कपिल, सावित्री पत्नी सर्वजीत, सरस्वती पत्नी प्रसेनजित, धनदेवी पत्नी जगदीश, सुमन देवी पत्नी अरुण तथा सुनीता देवी पत्नी पप्पू के नाम से इंदिरा आवास दिए गए थे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मार्च 2017 को गांव के तौले सिंह, अवनीश कुमार मिश्रा आदि की शिकायत पर बीडीओ नजमा सिद्दीकी ने एक समिति से शिकायत की जांच कराई। जांच में धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया। जांच में लाभार्थी महिलाओं के पति के स्थान पर उनके पुत्रों के नाम दर्ज किए गए थे। जबकि चारों विधवाओं के पुत्र अविवाहित है। दो अन्य महिला लाभार्थी के पति के नाम गलत मिले। सरस्वती तथा सुनीता के पति क्रमश: प्रसेनजित तथा पप्पू दर्ज हैं जबकि प्रसेनजित तथा पप्पू अविवाहित पाए गए। जांच में प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर पटल सहायक को धोखाधड़ी का आरोपी पाया गया। बीडीओ ने जांच रिपोर्ट सीडीओ अमित सिंह बंसल तथा अन्य अधिकारियों को भेज दी है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक और जिला विकास अधिकारी के निर्देश पर बीडीओ नजमा सिद्दीकी की तहरीर पर प्रधान पंकज यादव, ग्राम विकास अधिकारी होरेश राना, सेक्टर सुपरवाइजर /प्रभारी एडीओ समाज कल्याण सर्वजीत वर्मा, पटल सहायक जाहिद हुसैन सहित चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी आदि तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच टीम के सदस्य जेईआरई एसहंस यादव, एडीओ पंचायत कुरेंद्र पाल, ग्राम विकास अधिकारी छोटेलाल रहे। 
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