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लॉकडाउन-4: शाम सात से सुबह सात बजे तक ‘रात्रि कर्फ्यू’ लागू

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लखीमपुर खीरी। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने लॉकडाउन-4 के नए प्रावधानों के हिसाब से लागू व्यवस्था में कुछ संशोधन कर नए आदेश जारी किए हैं। डीएम ने पूरे जनपद में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू घोषित कर दिया है, जिससे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के आवागमन पर रोक रहेगी। इसी प्रकार फल-सब्जी, दूध की होम डिलीवरी और स्थायी दुकानों के समय में परिवर्तन किया गया है। इसी तरह फूल-माला की दुकानें खुलने और बंद करने का समय में बदलाव किया गया है।
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डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चौथे चरण के देश व्यापी लॉकडाउन-4 के तहत 18 मई से 31 मई 2020 तक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए इस बार रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसका सभी को सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।
फल, सब्जी और दूध की होम डिलीवरी के लिए पहले प्रतिदिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक समय निर्धारित था, जिसमें लॉकडाउन-4 के तहत आधे घंटे की कटौती करके अब सुबह सात बजे से शाम 6.30 बजे समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह स्थायी दुकानों के खुलने का समय पहले प्रतिदिन सुबह सात बजे से सुबह नौ बजे तक और शाम पांच बजे से शाम आठ बजे तक था, जिसे अब सुबह सात बजे से नौ बजे तक और शाम तीन बजे से 6:30 बजे तक कर दिया गया है। ऐसे ही फूल-माला की दुकानों के खुलने का समय प्रतिदिन सुबह सात बजे से सुबह नौ बजे तक और शाम पांच बजे से आठ बजे तक था, जिसे बदलकर अब सुबह सात बजे से नौ बजे तक और शाम तीन बजे से छह बजे तक कर दिया गया है।
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डीएम ने बताया कि किराना, मेडिकल, खाद-बीज समेत अन्य व्यापारिक सेवाएं पूर्व से निर्धारित व्यवस्था दिन और समय के अनुसार खोली जाएंगी।
फल, सब्जी, दूध और फूल-माला की दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किया गया है। अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद करने की पूर्व से घोषित व्यवस्था लागू रहेगी। जनपद में तेजी से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। कोरोना संक्रमण को कम्यूनिटी लेवल पर फैलने से रोकने के लिए सभी को सख्ती के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना आवश्यक है।
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- शैलेंद्र कुमार सिंह, डीएम
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