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लोहिया आवास लाभार्थी चयन के मानक बदले 

Thu, 04 Aug 2016 10:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/लखीमपुर खीरी।
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अवैध भवन मालिकों को शपथ पत्र देना होगा कि वे दोबारा डेविएशन नहीं करेंगे। - फोटो : Demo pic
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आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर चुने जाएंगे लाभार्थी
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प्रत्येक लोहिया ग्राम में 25 आवास देना अनिवार्य
लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया बदलते हुए शासन ने मानकों में भी बदलाव कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की भांति इसमें भी सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2016-17 में लोहिया आवास लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक लोहिया ग्राम में अनिवार्य तौर पर कम से कम 25 लोहिया आवास दिए जाएंगे।
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बता दें कि इससे पूर्व बीपीएल 2002 सूची से छूटे गरीब परिवारों का चयन किया जाता था, जिसके बाद ब्लाक स्तर पर गठित त्रिस्तरीय कमेटी सत्यापन कर पात्रों का चयन करती थी। अब भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया की भांति सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लोहिया आवास लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं। जो परिवार आवासहीन, झोंपड़ी में रहने वाले, एक कमरा कच्चा अथवा दो कच्चे कमरा वाले हैं, उन्हें वंचितता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। सीडीओ अमित सिंह बंसल ने बताया कि लोहिया समग्र ग्राम में पहले लोहिया आवास का आवंटन होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी चयनित किए जाएंगे। सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों के लिए लोहिया ग्रामीण आवासों के लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा किया जाएगा।
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