राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली लागू
लखीमपुर खीरी। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से जमीन की पैमाइश कराने के लिए किसान अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे किसानों को तहसील में अधिकारियों के पास भागदौड़ लगाने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही समयबद्घ तरीके से जमीन की पैमाइश कराई जा सकेगी।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत कोई भी अपनी जमीन की पैमाइश करा सकता है। पहले ऑफलाइन व्यवस्था थी, जिसके लिए किसानों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब घर बैठे मोबाइल से या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
किसान ऐसे कर सकेंगे आवेदन
सर्वप्रथम वाद डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन टाइप करके राजस्व न्यायालय कंप्यूटीकृत प्रबंधन प्रणाली के मुख्य पृष्ठ पर जाएं। फिर पैमाइश के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत आनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। आवेदनकर्ता जिस मोबाइल नंबर से आवेदन करना चाहता है, उसे प्रविष्ट करके लॉगिन करें बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आवेदनकर्ता अप्लीकेशन फार्म भरे एवं पेमेंट का भुगतान करे। पेमेंट के भुगतान के उपरांत केस एसडीएम को सौंप दिया जाएगा। एसडीएम द्वारा केस तहसीलदार को सौंपा जाएगा, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा केस राजस्व निरीक्षक को दिया जाएगा। राजस्व निरीक्षक जमीन की पैमाइश की तिथि एवं समय निर्धारित करेगा। पैमाइश पूर्ण होने के उपरांत राजस्व निरीक्षक उसकी रिपोर्ट एसडीएम को सौंप देगा, जिसके बाद एसडीएम द्वारा अंतिम रिपोर्ट लागू की जाएगी।