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दुधवा नेशनल पार्क के कैंटीन संचालक पर एडीएम कोर्ट ने 1.40 लाख जुर्माना ठोंका

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दुधवा नेशनल पार्क।
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2016 में लिए गए थे नमूने, रिपोर्ट में अधोमानक पाया गया दही और अरहर की दाल
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एक माह में 68 व्यापारियों पर एडीएम कोर्ट ने किया 30.92 लाख का जुर्माना
लखीमपुर खीरी। एडीएम कोर्ट ने दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए संचालित कैंटीन के संचालक पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य विभाग की टीम ने 2016 में कैंटीन से अरहर की दाल और दही के नमूने लिए गए थे। जांच रिपोर्ट में नमूने अधोमानक पाए गए हैं। एडीएम कोर्ट ने इसके अलावा एक माह में 68 व्यापारियों के मामलों में फैसला सुनाते हुए कुल 30.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
दुधवा नेशनल पार्क में संचालित कैंटीन से एफएसडीए की टीम ने 2016 में दही और अरहर दाल के नमूने भरे थे, जो लैब जांच में अधोमानक पाए गए थे। इसके बाद कैंटीन संचालक अनिल गुप्ता के खिलाफ एडीएम कोर्ट में दो मुकदमे दायर किए गए थे, जिनकी सुनवाई पूरी होने के बाद एडीएम संजय कुमार सिंह ने दोनों मामलों में 70-70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। ऐसे ही जेबीगंज के कंफैक्शनरी व्यापारी जुनैद और जुबैर अहमद की दुकान से लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाए जाने पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। निघासन क्षेत्र के गांव खैरहनी में बिना पंजीकरण के दुकान व नमूना अधोमानक पाए जाने पर दुकानदार मुनेश गुप्ता पर 70 हजार रुपये जुर्माना डाला है।
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भीरा क्षेत्र के गांव आमटांडा के दुकानदार विनोद सिंह पर भी 70 हजार रुपये जुर्माना डाला है, क्योंकि इनकी दुकान बिना पंजीकरण पाई गई थी और नमूना अधोमानक निकला था। शहर के मोहल्ला हाथीपुर में बिना पंजीकरण के दुकान चलाने व रितू ब्रांड नमकीन मिथ्याछाप पाए जाने पर दुकानदार रवि गुप्ता पर 70 हजार रुपये जुर्माना डाला है। गोला क्षेत्र के छैरासी गदियाना में मुर्शीद के यहां से लिया गया दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर एडीएम ने इन पर भी 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गोला की सब्जी मंडी में बिना पंजीकरण के दुकान चलाने के मामले में एडीएम ने दुकानदार रिजवान पर 50 हजार रुपये जुर्माना किया है।
सहायक आयुुक्त खाद्य कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि अप्रैल 2022 में 68 मुकदमों में एडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुल 30.92 लाख रुपये जुर्माना डाला है। इसमें बिना पंजीकरण के दुकान चलाने वाले 43 किराना दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 25 मामले अधोमानक व मिथ्याछाप के थे। कार्रवाई की जद में गुड़ कोल्हू संचालक व मांस दुकानदार भी आए हैं।
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एक माह में जमा करनी होगी जुर्माने की रकम
दुकानदारों के खिलाफ दायर मुकदमे में जिस तिथि को फैसला सुनाया गया है, उसी तिथि से एक माह के अंदर दुकानदारों को जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में जुर्माने की रकम जमा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। - कौशलेंद्र शर्मा, सहायक आयुक्त खाद्य
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