पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस ने आगजनी के मामले में प्रभावी पैरवी कर दो अभियुक्तों को सजा दिलाई है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना पटहेरवा में आगजनी के मामले में वर्ष 1993 में दर्ज मामले की पैरवी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-एक के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह के न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को रामध्यान पुत्र जगत निवासी रहसू जनेवीपट्टी टोला (चौराखास) थाना पटहेरवा और रामधारी पुत्र राजबली निवासी पट्टी टोला पुरैनी (चौराखास) के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।