पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैर इरातदन हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी माना है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार अभियुक्तों को पांच वर्ष का कारावास और 20,800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की तरफ से प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्त को सजा दिलवायी जा रही है। थाना पटहेरवा पर वर्ष 2004 में पंजीकृत गैर इरातदन हत्या के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई करते हुए जिला जज संजीव कुमार त्यागी ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त देवेंद्र पुत्र केदारनाथ व सुड्डू पुत्र केदारनाथ निवासी देवीचक थाना पटहेरवा को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष का कारावास और 20,800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद