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Kushinagar News: दो अभियुक्तों को तीन साल की कैद

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पडरौना। पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को तीन-तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 28,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। कुशीनगर पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में लिप्त अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है।
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इसके तहत थाना खड्डा में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में थाना खड्डा क्षेत्र के जखनिया गांव निवासी सरफुद्दीन और इस्लाम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट धारा में प्रथमिकी किया दर्ज था।
विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत किया । मामले किया सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर एक ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त सरफुद्दीनऔर इस्लाम निवासी जखनिया थाना खड्डा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों पर 28,000 रुपये का अर्थ दंड से लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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