पडरौना। नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। उन्होंने दोषी को तीन साल सश्रम कारावास और 600 रुपये अर्थदंड से की सजा सुनाई है।
बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले का के व्यक्ति ने दो फरवरी 2019 को जीआरपी गोरखपुर को तहरीर देकर बताया कि वह अपनी 13 वर्षीय बेटी को इलाज कराने के लिए गोरखपुर लेकर जा रहे थे। तमकुहीराज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पास में मेरी बेटी भी बैठी थी। इसी दौरान सेवरही कस्बा के वार्ड नंबर छह निवासी बीरु प्रसाद अपने साथी के साथ वहां आया और बेटी से छेड़खानी करने लगा।
विरोध करने पर आरोपी उन्हें भी अपशब्द बोलने लगा। इस मामले में जीआरपी ने केस पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने बीरु पुत्र बाल्मीकि प्रसाद को तीन साल सश्रम कारावास और 600 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपी शुरू से ही जेल में बंद है।