पडरौना। एससी/एसटी न्यायालय ने मारपीट समेत अन्य मामलों की सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को 7500-7500 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी कर थाना तुर्कपट्टी ने वर्ष 2009 में एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य मामलों में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए एससी/एसटी कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त जवाहिर, सवरू और होसिला निवासी महुअवा कारखाना, पोखरा टोला को दोषी सिद्ध करते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 7500-7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ा