पडरौना। गन्ना लदे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य हो गया है। अब बिना रिफ्लेक्टर लगे गन्ना लेकर चीनी मिल या तौल केंद्र पर गए ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लदे गन्ने की तौल नही होगा।
यह जानकारी जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकि ने दी। उन्होंने बताया कि डीएम महेंद्र सिंह के निर्देश पर इसका अनुपालन शुरू करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुशीनगर के अलावा चीनी मिल पिपराइच, गोरखपुर और चीनी मिल गड़ौरा, महराजगंज को पत्र भेज दिया गया है।
मिल अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि गन्ना ढुलाई वाहनों (ट्रैक्टरों, ट्राली, ट्रक) आदि पर रिफ्लेक्टर पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि मार्ग दुर्घटना आदि पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि सभी मिल और तौल केंद्रों के नोटिस बोर्ड पर रिफ्लेक्टर नही तो, गन्ना तौल नहीं की जानकारी चस्पा की जाएगी।