फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kushinagar News: दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा

Thu, 05 Feb 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट की अदालत ने शारीरिक दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाया है। न्यायालय ने आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 3.10 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

वादी मुकदमा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आरोपी 22 नवंबर 2020 की सुबह करीब 10 बजे उसकी नाबालिग लड़की (नतिनी) घर पर अकेली थी। घर में आरोपी हिरदेश कुमार उसके साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म कर दिया। इससे पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपी को मौके से पकड़कर पुलिस को सौंपा।
मामले में पुलिस ने विवेचक कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाकसो दिनेश कुमार की न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की सश्रम कारावास और 3,10,000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें