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Kushinagar News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 1.10 लाख जुर्माना

Thu, 30 Jul 2026 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। विशेष पाॅक्सो अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 1.10 लाख अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड के 55 हजार रुपये किशोरी को पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे। दुष्कर्म करने के बाद दोषी ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके चलते किशोरी के गर्भवती होने के बाद परिजनों को जानकारी हुई।
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नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव के विजय मद्देशिया ने 18 माह पूर्व घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी थी। गर्भवती होने के बाद परिजनों को जानकारी हुई। परिजनों ने नेबुआ नौरंगिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बुधवार को आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत ने विजय मद्देशिया को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1.10 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
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