पडरौना। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 27 जून तक प्रभावी रहेगा।
इस अवधि मे जिले की सीमा में ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक रहेगी, जिससे कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका हो। बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और जनसभा नहीं होगी। पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को छूट दी गई है। परीक्षाओं को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल फोन और नकल से जुड़े उपकरणों के प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक नारेबाजी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचना प्रसारित करने या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि दिन में अनुमति के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इसके अलावा बिना अनुमति बिजली कनेक्शन लेना, वाहनों पर अवैध सायरन या लाल-नीली बत्ती का प्रयोग, जबरन दुकानें बंद कराना और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता समेत अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि शांति और सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।