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Kushinagar News: जिले में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

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पडरौना। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले में अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में कुशीनगर में “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अभियान के तहत पेट्रोलियम डीलरों के सहयोग से हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और बाइक चालकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जनजागरूकता के साथ-साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओवर स्पीडिंग, लेन उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन न करने वालों पर पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड चलाने अथवा उस पर सवारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू होता है। हेलमेट न पहनने पर धारा 194डी के तहत दंड का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति भी हेलमेट के सख्त अनुपालन के निर्देश दे चुकी है। जिले सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” से संबंधित बैनर-पोस्टर लगाने और कर्मचारियों के माध्यम से ग्राहकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के संचालन में किसी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित थाने की पुलिस सहायता उपलब्ध कराएगी।
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