पडरौना। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी किया गया है। मामले की पैरवी के लिए बीएसए ने 16 दिसंबर 2024 को ही खड्डा के खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी थी।
सेवानिवृत्त कर्मचारी शंभू राव ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 10356/2022 दाखिल की। न्यायालय की तरफ से 20 दिसंबर 2022 को समस्त देयों का भुगतान करने के लिए आदेश दिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय की तरफ से पारित आदेश का अनुपालन करते हुए राव की तरफ से अवमानना योजित की गई।
अवमानना संख्या 8825/2023 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 16 दिसंबर 2024 को खंड शिक्षा अधिकारी खड्डा को याची के देयता का भुगतान संबंधी प्रकरण शासन स्तर पर लंबित होने की बात कहते हुए न्यायालय को वस्तु स्थिति से अवगत कराने और मामले की प्रभावी पैरवी करने के लिए अधिकृत किया गया था।
मगर, बीईओ की लापरवाही की वजह से पैरवी नहीं हो सकी और बीते 16 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।