-पुलिस ने एक माह पूर्व आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा था जेल
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। जाली नोट कांड और अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सपा नेता रफी खान उर्फ बबलू समेत नौ आरोपियों को जिला जज के न्यायालय से जमानत मिल गई। पुलिस की फर्द पर सवाल खड़ा करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को जमानत दिया है। बाकी दो आरोपियों को अभी जमानत नहीं मिली है।
तमकुहीराज कस्बे से पुलिस ने करीब एक माह पूर्व रफी खान उर्फ बबलू, औरंगजेब उर्फ लादेन समेत दस आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलहा, देसी और विदेशी जाली नोट बरामद किया था। दस आरोपियों को जेल भेजने के बाद दूसरे दिन मुस्तकीम को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके पास से भी 35 हजार रुपये जाली नोट बरामद हुआ था। कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपियों का विदेशी कनेक्शन होने का दावा किया था। मामला दूसरे देश से जुड़ने के कारण पुलिस से इनपुट लेने के बाद एनआईए और एटीएस मामले की जांच करने लगी।
जिला जज सुशील कुमार के न्यायालय ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तमकुहीराज कस्बे के तरया रोड निवासी रफी खान बबलू, तरया सुजान थाना क्षेत्र के झड़वा निवासी औरंगजेब उर्फ़ लादेन, सेवरही थाना क्षेत्र के रकबा दुलमा पट्टी निवासी मोहम्मद रफी, तमकुहीराज के वार्ड नंबर चार गांधी नगर निवासी निवासी नौशाद खान, शेख जमालुद्दीन, इसी वार्ड के गुदरी मुहल्ला निवासी रेहान खान उर्फ़ सद्दाम, तमकुहीराज नगर पंचायत के हरिहरपुर निवासी हासिम खान व तरया सुजान थाना क्षेत्र के झड़वा निवासी सेराज हसमति को जमानत दिया है। न्यायालय से जमानत मिलने का आदेश देर शाम को सोशल मीडिया पर वॉयरल होने लगा। आरोपियों के अधिवक्ता सैफुल्लाह खान ने बताया कि जाली नोट कांड में जमानत मिली है।