पडरौना। क्षेत्र के मठिया स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों और महिलाओं को विधिक जानकारी दी गई।
अपर जिला जज/सचिव शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-ए के उपबंधों के अधीन छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अक्षमता के कारण यदि कोई महिला न्यायालय में अपनी पैरवी करने में असमर्थ है, तो उसे निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा से स्वयं व दूसरों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित करते हुए हेल्पलाइन नंबर 181, 112, 1090 और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से भी अपनी समस्याए बता सकती हैं। संवाद