जौरा बाजार। शादी के तीन महीने बाद ही विवाहिता को जलाकर मार डालने वाले पति मनोज को 10 वर्ष उनकी मां शिवांती तथा पिता बनवारी को सात-सात वर्ष की सजा सहित तीनों को अलग-अलग 35 हजार के जुर्माने की सजा बुधवार को फास्ट सेकेंड कोर्ट सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने सुनाया।
थाना चौरा खास थाना अंतर्गत ग्राम सभा नदवाबिशुनपुर निवासी आनंद सैनी अपनी पुत्री 20 वर्षीय कविता की शादी थाना तुर्कपट्टी अंतर्गत ग्राम चन्द्रौटा टोला मशानडीह निवासी मनोज सैनी पुत्र बनवारी सैनी के साथ 26 फरवरी 2014 में किया था। कविता के ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज के लिए ताना मारने तथा उसके साथ मारपीट करने लगे थे।
21 मई 2014 को सबेरे विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल गिराकर जला दिया गया। रात को गोरखपुर मेडिकल काॅलेज ले गए। रात भर वहां रखने के बाद 22 मई को सुबह ही मेडिकल काॅलेज से बिना डिस्चार्ज कराए ही लखनऊ लेकर ससुराल वाले भाग गए।एक जून 2014 को उसकी मृत्यु हो गई। तुर्कपट्टी थाने में पति मनोज सैनी, ससुर बनवारी सैनी, लड़के की मां शिवांती देवी, अरुण, पंकज, अविनाश तथा श्वेता कुमारी पर केस दर्ज किया गया।