पडरौना। स्थानीय ब्लॉक के ग्राम सभा गुलेलहां, चौराखास व सरेया के ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्यों में शिथिलता व खड़ंजा निर्माण के भुगतान को संदिग्ध मानते हुए जांच अधिकारी सहायक विकास अधिकारी सुकरौली ने निलंबित करते हुए आरोप पत्रों की जवाबदेही तय की है।
पडरौना ब्लॉक के उक्त गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक कुमार मिश्रा को निलंबित करते हुए जांच अधिकारी सहायक विकास अधिकारी सुकरौली ने इस बात का आरोप लगाया है कि अधिकारी के निर्देश के बावजूद इन्होंने ग्राम सभाओं के सचिवों को संपूर्ण चार्ज नहीं दिया, विभिन्न मदों में लाखों रुपये खड़ंजा के मद में दीपक ट्रेडर्स पटहेवा के फर्म में भुगतान को संदिग्ध माना गया, शौचालय के मद में निर्माण न कराकर 132 शौचालय की राशि लगभग 15 लाख रुपये आहरण कर लेने व निर्देश बावजूद जमा नहीं किया।
शासन की मंशा के अनुरूप काम न करने सहित दस बिंदुओं पर आरोपों का अविलंब जवाब मांगा है। साथ ही तय समय सीमा के अंदर जवाब न देने पर यह मान लिया जाएगा कि इन्हें सारे आरोप स्वीकार हैं।