मंसाछापर। जन सूचना अधिकार के तहत सूचना नहीं देने पर सचिव पर कार्यवाही का मामला सामने आया है। मामले में डीपीआरओ ने वेतन से अधिभार की कटौती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
नरचोचवा गांव निवासी अवध नरायन ने ग्राम पंचायत में एक मई 2021 से एक मई 2026 तक प्राप्त धनराशि और कराए गए विकास कार्यों से संबंधित 10 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय ने दो सितंबर 2026 को पत्र जारी कर संबंधित सचिव को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद आवेदक को निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिली।
काफी इंतजार के बाद आवेदक 14 अक्तूबर को डीपीआरओ कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। विभागीय स्तर पर पूछताछ के दौरान सचिव ने स्वीकार किया कि मांगी गई सूचना अभी तक तैयार ही नहीं की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने इसे शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और खेदजनक स्थिति माना। आदेश के अनुसार, सूचना देने में देरी के लिए तीन अक्तूबर 2026 से सचिव के वेतन से प्रतिदिन 250 रुपये की दर से वसूली की जाएगी। इसके लिए डीडीओ को वेतन से अधिभार की कटौती सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सचिव को एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है।