कुशीनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम परमेश्वर प्रसाद ने चार साल पूर्व शराब के नशे में हुई मारपीट के दौरान बड़े भाई की हुई मौत के मामले में छोटे भाई को सात साल की सजा तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम के एडीजीसी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र की मधवलिया निवासिनी अंगीरा देवी ने पुलिस को पिछले 9 अगस्त 2021 को सौंपी तहरीर में बताया था कि 8 अगस्त 2021 की शाम सात बजे देवर भीम सिंह और निर्मल सिंह शराब पीकर आपस में मारपीट करने लगे।
इस दौरान छोटे देवर निर्मल सिंह पुत्र भगवान सिंह ने बड़े भाई भीम सिंह को बांस के टुकड़े से मार दिया। इससे भीम सिंह घायल हो गये। देर रात जिला अस्पताल में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने अभियुक्त निर्मल सिंह निवासी मधवलिया थाना अहिरौलीबाजार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।