पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने हत्यारोपी को आठ वर्ष का सश्रम कारावास की सजा बुधवार को सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के गांगा लबकनी निवासी निगम कुमार कुशीनगर जिले के चौराखास थाना क्षेत्र के रहसू जुनूबी पट्टी गांव में आरएनसी ईंट भट्ठे पर परिवार के साथ रहकर मजदूरी करता था। यहीं पर बहरज थाना क्षेत्र के पचहुआ निवासी रामबिहारी उर्फ सोखा भी रहता था। 19 मई 2023 को रात करीब 8.30 बजे रामबिहारी उर्फ सोखा निगम कुमार के पिता रामदुलारे को अकारण फावड़े से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आया निगम का भाई बाबूराम पर भी जानलेवा हमला कर दिया।
इसमें रामदुलारे की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या व हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ उपरोक्त धारा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला सत्र परीक्षण होने के कारण सत्र परीक्षण सुपुर्द किया गया, जिसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत में हुआ।