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Kushinagar News: कुकर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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कुशीनगर। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने अबोध बालक से कुकर्म के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल के सश्रम कारावास व 3 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खास बात यह है कि अदालत ने संपूर्ण विचारण की कार्रवाई छह माह तीन दिन के अंदर पूरी कर सजा सुना दी है।
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तरया सुजान थाने में पीड़ित बच्चे के पिता ने इस आशय का पंजीकृत कराया था कि उनका चार साल का बेटा 07 नवंबर 2024 को दोपहर में दुर्गा मंदिर पर खेल रहा था, तभी अभियुक्त रिशु सैनी उर्फ दुर्गेश सैनी पुत्र स्व. शारदा माली निवासी तरया सुजान खास, थाना तरया सुजान उसे घसीटते हुए बांसवारी में ले गया और कुकर्म किया। पुलिस ने सीमित वक्त में विवेचना पूरी कर अदालत में उसके खिलाफ कुकर्म व पॉक्सो में चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया। अभियुक्त के ऊपर 04 जून को आरोप विरचित किया गया। अभियोजन की तरफ से 9 साक्षीगण न्यायालय में परीक्षित कराए गए। मंगलवार को खुले न्यायालय में अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य पाकर अभियुक्त रिशु सैनी उर्फ दुर्गेश सैनी को दोषी करार दिया।
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