पडरौना। क्षेत्र के रविंद्रनगर स्थित इंटर कॉलेज परिसर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम हुआ। छात्र-छात्राओं को बाल विवाह नहीं करने के लिए प्रेरित कर उन्हें शपथ दिलाई गई।
जिला प्रवेश अधिकारी अरुण कुमार दुबे ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक कुरीति है। समाज के कुछ लोग लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष के पूर्व ही विवाह कर देते हैं। निर्धारित उम्र के पहले हुए बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। यदि बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना मिले तो चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, डायल 112 व अपने नजदीकी थाने पर सूचित करें। उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए 1076, 112, 1098, 1930, 1090, 181, 108, 101 और 102 समेत अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इस दौरान नलिन सिंह, वंदना कुशवाहा, प्रीति सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद