तमकुहीराज। प्रभारी पूर्ति निरीक्षक सेवरही की तहरीर व डीएम कुशीनगर के निर्देश पर तमकुहीराज तहसील के बहिराबारी के कोटेदार एवं एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ तमकुहीराज पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद अनियमितता पूर्वक खाद्यान्न बांटने एवं कालाबाजारी करने वाले कोटेदारों में हड़कंप की स्थिति है।
सेवरही ब्लॉक के गांव बहिराबारी के कोटेदार रामकली देवी एवं उनके सहयोगी एवं रिश्ते में पौत्र गोविंद कुमार के खिलाफ खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने एवं दो सौ क्विंटल से अधिक खाद्यान्न के कालाबाजारी की पुष्टि होने के बाद प्रभारी पूर्ति निरीक्षक सेवरही रविंद्र प्रताप सिंह की आख्या के आधार पर डीएम ने तमकुहीराज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में तमकुहीराज पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना में जुट गई है।
तमकुहीराज पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बहिराबारी की उचित दर विक्रेता ने सस्ते गल्ले की दुकान एवं गोदाम को पूर्ति निरीक्षक की जांच के दौरान बंद रखा था। वहीं शिकायत के क्रम में जांच करने पहुंचे पूर्ति निरीक्षक सेवरही से तमाम ग्रामीणों ने राशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए अनियमित वितरण एवं कालाबाजारी का आरोप लगाया था। पूर्ति निरीक्षक की जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद उन्होंने अपनी जांच आख्या रिपोर्ट एसडीएम तमकुहीराज के जरिए डीएम कुशीनगर को दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने तमकुहीराज पुलिस को आरोपी कोटेदार एवं उसके सहयोगी पौत्र गोविन्द कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इंस्पेक्टर तमकुहीराज अमित शर्मा ने बताया कि मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।