तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
कुशीनगर। कसया थाना क्षेत्र के सिसई गुरमिया गांव के लाठौर टोला में जहरीली टॉफी खाने से चार बच्चों की मौत के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस गांव में 23 मार्च को जहरीली टॉफी खाने से चार बच्चों की मौत हो गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव ने बताया कि बीते 23 मार्च को सुबह करीब छह बजे कसया थाना क्षेत्र के सिसई गुरमिया गांव के लाठौर टोला में जहरीली टॉफी खाने से सात वर्ष की मंजना, तीन वर्ष की स्वीटी, दो साल के समर और पांच साल के आयुष की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि इस घटना के दो दिन पहले प्रेम, बाला और चाबस ने पुरानी रंजिश में जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। तीनों जेल में हैं।
वहां से इन तीनों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, तथ्यों एवं परिस्थितियों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मुकदमे के वादी के बयान पर गौर करने पर पाया गया कि जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। इस लिए आरोपियों की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रभारी सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने खारिज कर दिया है।