तुर्कपट्टी। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक प्रेम कुमार राय ने बुधवार को तुर्कपट्टी थानाक्षेत्र के वाहिद रजा उर्फ मोनू शेख पुत्र सगीर ग्राम लाला गुरवलिया शेख टोला व इसी गांव के एक और निवासी राजा शेख पुत्र शफीक को गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत जिला बदर कर दिया है। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर द्वारा विगत दिनों में जमानती वारंट जारी किया गया था बावजूद न्यायालय अनुपस्थित चल रहे थे। ज्ञात हो कि दोनों के विरुद्ध तुर्कपट्टी थाने में 8 गंभीर अपराध पंजीकृत हैं जिसमें गो-तस्करी एवं चोरी के मुकदमे भी हैं। अकेले दस हजारी इनामी रहा वाहिद रजा उर्फ सोनू पर गोरखपुर के तीन थानों में करीब 10 मुकदमे पंजीकृत है। वाहिद बीते मार्च महीने में दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था जब वह फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दो साल विदेश रहकर वापस आ रहा था।
ऐसे में लोक शांति के दृष्टिगत दोनों को गुंडा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित करते हुए जनपद देवरिया के लिए जिला बदर कर दिया गया है।