पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो दिनेश कुमार के न्यायालय ने थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर के एक गांव निवासी सनोज उर्फ सूरज को नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है।
थाना पटहेरवा के अंतर्गत आते एक गांव निवासी व्यक्ति की ओर से तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उसका छोटा भाई सनोज उर्फ सूरज उससे अलग रहता है। तीन जनवरी 2022 को उसके भाई ने उसके पिता के मोबाइल पर फोन करके बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है। इस पर खाना बनाने के लिए उसकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र 13 वर्ष है उसके छोटे भाई के साथ चली गई।
उसके भाई ने उसकी नाबालिग बेटी को नशीली पदार्थ खिलाकर उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा तथा मारपीट कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा रात भर उसको जबरदस्ती रोके रहा।