एडीजे एफटीसी द्वितीय आभा पाल की अदालत ने चुनावी रंजिश में सगे भाइयों पर जानलेवा हमला करने के 11 साल पुराने मामले की सुनवाई की। अदालत ने सोमवार को दोषी सगे भाइयों समेत चार के खिलाफ तीन-तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
करारी कस्बे के अंसारगंज मोहल्ला निवासी मोख्तार अहमद ने बताया कि 16 सितंबर 2013 को चुनावी रंजिश के चलते उसके बेटे इश्तियाक व शरताज पर पड़ोसी कमाल ने अपने भाई चांदबाबू व किंगनगर मोहल्ला निवासी दिलशाद और सोनारन का टोला मोहल्ले के अफरोजके साथ मिल गाली-गलौज करते हुए जानलेवा हमला किया था। मामले में मोख्तार अहमद की तहरीर पर सगे भाइयों समेत चारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई एडीजे एफटीसी द्वितीय की अदालत में चली। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने वादी समेत छह गवाह प्रस्तुत कर आरोपियों को सजा सजा सुनाने की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया।