सीजेएम न्यायालय ने मारपीट के तीन आरोपियों को अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक वर्ष 2005 में मंझनपुर के कोड़र पश्चिम गांव में ज्ञानचंद्र, गजाधर व छोटू ने पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक व उसके परिवार के साथ मारपीट की थी।
मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा था। शासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में गवाहों का बयान कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।