शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के पेपर लीक प्रकरण में पकड़े गए आरोपी की जिला जज बृजेश कुमार मिश्रा ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। जिले से पकडे़ गए और प्रकाश में आए आरोपियों में से यह पहला जमानती प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।
अभियोजन के मुताबिक 28 नवंबर 2021 को टीईटी का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसकी भनक एटीएफ प्रयागराज को लगी। एसटीएफ ने कोखराज पुलिस के सहयोग से भरवारी स्थित परीक्षा केंद्र पर छापेमारी की। इस दौरान साल्वर गैंग का एक सदस्य पंडित उर्फ देव प्रकाश पुत्र बैकुंठनाथ निवासी स्टैनली रोड थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज पकड़ा गया था।
मामले में कोखराज के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा था। आरोपी की निशानदेही पर गैंग के कई अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए। सभी लोग जिला कारागार में बंद हैं। यह प्रकरण जिला जज बृजेश कुमार मिश्र की अदालत में विचाराधीन था।
मामले में जेल भेजे गए पंडित की तरफ से उसके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर त्रिपाठी ने किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी पंडित उर्फ देव प्रकाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।