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धार्मिक स्थलों को प्रचार का मंच नहीं बना सकेंगे प्रत्याशी

Wed, 24 Apr 2019 12:47 AM IST
shailendra Kumar अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
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ओसा मंडी में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करतीं आब्जर्वर व डीएम - फोटो : kaushambi
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मंझनपुर। लोकसभा समान्य निर्वाचन 2019 के सकुशल संपन्न कराने और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रेक्षकों ने चुनाव में लगे अफसरों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव आयोग के नियमों की जानकारी की।
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बैठक की अध्यक्षता कर रही समान्य प्रेक्षक मानसी निम्भल ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सभी को सम्मान करना चाहिए। आचार संहिता का पालन किया जाए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मतदान करना चाहिए। बताया कि धार्मिक भाषायी सामुदायों का मतभेद बढ़े, ऐसी बोली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्याशी मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर आदि का इस्तेमाल प्रचार के मंच के लिए कत्तई नहीं करें। मत पाने के लिए रिश्वत, शराब आदि भ्रष्ट आचारण का प्रयोग बिलकुल नहीं किया जाए। व्यय प्रेक्षक सिद्धार्थ बोण्डाडे ने बताया कि प्रत्याशी व्यय रजिस्टर का छाया प्रेषण रजिस्टर से अवश्य मिलान कर लें।

10 हजार से अधिक का व्यय चेक, डीडी या फिर आरटीजीएस के जरिए ही किया जाए। प्रत्याशी चुनाव में 70 लाख तक का खर्च कर सकता है। इस व्यय के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक खाता खोलना होगा। पुलिस प्रेक्षक सुनील कुमार ने कहा कि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें और अपनी पसंद का प्रत्याशी चुने। उन्होंने कहा कि डर और लालच के बिना मतदान किया जाए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा, एडीएम मनोज, मुख्य कोषाधिकारी, सभी एसडीएम आदि मौजूद रहे।
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 जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के साथ समान्य प्रेक्षक मानसी निम्भल, पुलिस प्रेक्षक सुनील कुमार और व्यय प्रेक्षक सिद्धार्थ बोण्डाडे ने मंगलवार को नवीन मंडी समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मतगणना के दिन बैरीकेटिंग के अलावा जाली की व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा के लिए फायर सर्विस और पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे।
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