किसान की हत्या के दोषी समधी और साथी को उम्रकैद
- सरायअकिल कोतवाली के चौपुरवा गांव में वर्ष 2017 में हुई थी घटना
फोटो नं-17,18
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। सरायअकिल कोतवाली के चौरपुरवा गांव में वर्ष 2017 में हुई किसान की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी समधी व उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वादी अभियोजन चौपुरवा गांव निवासी अजीत कुमार ने बताया कि उसके पिता रोशनलाल को सत्यदेव पासी निवासी गोटैया का पुरवा मजरा बैरगांव 21 मई 2017 को अपने साथ बुलाकर ले गया था। रास्ते में उसने कमालपुर म्योहर निवासी सुनील के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर शव छेकवा गांव के पास फेंक दिया। सत्यदेव पिता का समधी है। पहले सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया। बाद में विवेचना के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। यह मामला जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने 10 लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा प्रत्येक पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने दोनों दोषियों को कस्टडी में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है।