नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास
स्पेशल जज पॉक्सो एडीजे नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 41 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार पूरामुफ्ती इलाके में रहने वाले मजदूर दंपती 13 नवंबर वर्ष 2018 को ईंट लादने भट्ठे पर चले गए थे। घर पर उनकी नौ वर्षीय बेटी अकेली थी। इसी दौरान गौसपुर निवासी छेद्दन उर्फ छेदीलाल घर में घुस आया और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चली। राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।